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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत स्थानीय महत्व के पूंजीगत स्वरूप के छोटे-छोटे कार्य को कराए जाने हेतु प्रारंभ किया गया। वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना के स्थान पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) को लागू किया गया। जिसके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शिका 2023 के प्रावधानुसार कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रावधानित राशि में वृद्धि कर रूपये 2.00 करोड़ से रूपये 4.00 करोड़ किया गया है।

योजनांतर्गत विधायकगण केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निर्धारित कुल निधि रूपये 400.00 लाख का 74 प्रतिशत अर्थात रूपये 296.00 लाख की लागत के पूंजीगत प्रकृति के छोटे-छोटे कार्य जो एक या दो सीजन में पूर्ण किये जा सके, की अनुशंसा कर सकेंगे। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की जायेगी।

यदि विधायक विशेष द्वारा वर्ष में एक ही कार्य अनुशंसित किया जाता है, तो इस कार्य की लागत रूपये 296.00 लाख से अधिक न होगी। इस योजना के अंतर्गत पृथक से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल निधि का 25 प्रतिशत अर्थात रूपये 100.00 लाख तक के कार्यो को जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर उसी विधानसभा क्षेत्र हेतु जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत मार्गदर्शिका के अनुरूप कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।

विधानसभा क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह मार्च 2024 तक कुल रूपये 34255.55 लाख के 9062 कार्य स्वीकृत किये गए जिनमें से 1815 कार्य पूर्ण कर लिए गए है।