कार्यप्रणाली :- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की क्रियाविधि के संबंध में ‘‘जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, 2023 (संशोधित)“ एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001’’ में यथोचित व्यवस्था है। राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन का कार्य समस्त ग्राम पंचायतों, समस्त नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) तथा समस्त शासकीय अस्पतालों के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा किया जाता है| वर्तमान में जन्म-मृत्यु का ऑनलाइन पंजीयन - https://dc.crsorgi.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है|
पंजीयन के चरण :-
जन्म एवं मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना ।
जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन ।
जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाना ।
जन्म एवं मृत्यु की सांख्यिकी जानकारी जिला रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराना ।
जन्म एवं मृत्यु घटना की सूचना
1. घर में हुए जन्म एवं मृत्यु :- घर के मुखिया एवं कोई अन्य सदस्य द्वारा जन्म-मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को सूचना दिया जाकर पंजीयन पश्चात् प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा ।
2. शासकीय अस्पताल में हुए जन्म एवं मृत्यु:- घर सम्बंधित अस्पताल के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु घटना का पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।
3. निजी अस्पताल में हुए जन्म एवं मृत्यु:- सम्बंधित अस्पताल के प्रभारी द्वारा उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (ग्राम पंचायत / नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को सूचना दी जायेगी तथा रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।
4. अन्य संस्था में हुए जन्म एवं मृत्यु (जैसे- किसी चावड़ी, छात्रावास, धर्मशाला, भोजनालय, बासा, पांथशाला बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान) :- संस्था का प्रभारी द्वारा उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (ग्राम पंचायत / नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को सूचना दी जायेगी तथा रजिस्ट्रार के द्वारा पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।
नोट:- राज्य शासन द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में घर में हुए जन्म-मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु क्रमशः ग्राम कोटवार, आंगनबाडी कार्यकर्ता /सहायिकाओं, महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शास. स्कूल के प्रधानपाठक/प्राचार्य, मितानीन, प्रशिक्षित दाई आदि को सूचनादाता अधिसूचित किया गया है ।
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन हेतु राज्य में प्रशासनिक संरचना
1. राज्य स्तर :- राज्य स्तर पर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया है एवं उनके सहयोग हेतु संयुक्त संचालक (जीवनांक), उप संचालक (जीवनांक) एवं सहायक संचालक (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ को क्रमशः संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया है। (राज्य अधिसूचना दि. 08/11/2007, एवं 05/07/2011)
2. संभाग स्तर:- संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त को संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया है। (राज्य अधिसूचना दि. 05/07/2011 द्वारा)
3. जिला स्तर:- जिला स्तर पर कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सहायक अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया हैं। जिला स्तर पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी समस्त कार्य समन्वय/मानिटरिंग/निरीक्षण एवं डाटा संकलन का सम्पूर्ण दायित्व जिला रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। (राज्य अधिसूचना दि. 08/11/2007, एवं दि. 05/07/2011)
4. शहरी स्तर:- शहरी क्षेत्रो में नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के प्राधिकारी को उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया हैं। (राज्य अधि. दि. 08/11/2007)
5. ग्रामीण स्तर:- ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया हैं एवं उनके अधीन समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया हैं। (राज्य अधिसूचना दि. 08/11/2007 एवं दिनांक सितम्बर 2014 द्वारा)
6. संस्थागत:- राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालय जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र साथ ही केन्द्र-राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के चिकित्सालयों के प्रभारियों को संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिए उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया हैं। (राज्य अधि. दिनांक 05/07/2011 एवं दिनांक सितम्बर 2014 द्वारा)
जन्म पंजीयन कैसे करवायें?
जन्म के 21 दिवस के भीतर सम्बंधित पंजीयक से निःशुल्क पंजीयन करवायें।
शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर डिस्चार्ज के पूर्व जन्म पंजीयन उसी संस्थान में करायें।
घर एवं अन्य स्थान में जन्म होने पर पंजीयन हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत में सूचित करें।
निजी अस्पताल में हुए जन्म की घटना में सबंधित संस्था के प्रभारी अधिकारी जन्म का पंजीयन कर उस क्षेत्र के ग्रामीण/नगरिय निकायों को ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रेषित की जावेगी।
शिशु के नाम के बिना भी जन्म पंजीयन कराया जा सकता है, जन्म पंजीयन की तारीख से 12 मास के भीतर शिशु का नाम निःशुल्क जोडा जावेगा।
जन्म पंजीयन की तारीख से 12 मास के पश्चात् किन्तु 15 वर्ष के भीतर बच्चे का नाम निर्धारित शुल्क देने पर जोडा जावेगा।
जन्म पंजीयन कराने के पश्चात् प्रमाण पत्र लेना न भूले।
जन्म प्रमाण पत्र कानूनी पहचान एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
जन्म पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
माता एवं पिता के पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस आदि) ।
निवास के प्रमाण (बिजली बिल/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस आदि)।
घर में हुए जन्म के घटना के सम्बन्ध में जन्म का स्थान एवं जन्म तिथि नगरीय निकायों में पार्षद से सत्यापन प्रमाण तथा ग्रामीण निकायों में सरपंच/ ग्राम के सदस्यों से पंचनामा ।
जन्म पंजीयन के लाभ :-
बच्चे का प्रथम वैधानिक अधिकार और पहचान ।
जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज़ ।
स्कूल मे दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, मताधिकार, पासपोर्ट ।
राशन कार्ड मे नाम जुड़वाने ईत्यादि।
मृत्यु पंजीयन कैसे करवायें?
मृत्यु के 21 दिवस के भीतर सम्बंधित पंजीयक से निःशुल्क पंजीयन करवायें ।
शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर डिस्चार्ज के पूर्व मृत्यु पंजीयन उसी संस्थान में करायें।
घर में हुए मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु सम्बंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में सूचित करें।
मृत्यु पंजीयन कराने के पश्चात् प्रमाण पत्र लेना न भूले।
मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के आश्रितों हेतु सरकारी सुविधाओं, बैंक, बीमा दावों के भुगतान हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
मृतक का पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस आदि)।
घर में हुए मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु तिथि (चिकित्सक द्वारा प्रमाणित पत्र/ पंचनामा आदि)।
मृत्यु पंजीयन के लाभ :-
सम्पति के उतराधिकारी के लिए ।
पेंशन एवं बीमा आदि के मामलों को निपटाने के लिए।
सम्पति दावों को निपटाने के लिए ।
भूमि के नामान्तरण के लिए ।
21 दिवस के पश्चात् जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कैसे करवायें :-
जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन 21 दिवस के पश्चात् व 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर घटित क्षेत्र से संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) (ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम) से घटना का पंजीयन/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा ।
जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन 31 दिवस के पश्चात् व 01 वर्ष के भीतर घटना के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के समक्ष जमा करने पर प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के पश्चात् निर्धारित शुल्क का भुगतान कर घटित क्षेत्र से संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) (ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम) से घटना का पंजीयन/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा ।
जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन एक वर्ष के पश्चात् कराये जाने पर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश के पश्चात् संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) (ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम) से घटना का पंजीयन/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा ।
ऑनलाइन जन्म-मृत्यु पंजीयन कैसे करें?
जनरल पब्लिक साइनअप- https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/general-public पोर्टल के माध्यम से आम जनता केवल घर में हुई घटना घटने के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते है।
लॉगिन के पश्चात, यूजर जन्म/मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी पूर्ण रूप से भरे। वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें।
पंजीयन उपरांत प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराए गए E-mail id एवं मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जावेगी।
घटना घटित हुए 21 दिनों से ऊपर हो, तब संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से संपर्क कर पंजीयन कराए।
लॉगिन आईडी से एकल जन्म/मृत्यु की घटना का पंजीयन किया जा सकेगा और यदि जुड़वां/एकाधिक का मामला हो तो प्रत्येक शिशु/मृतक हेतु अलग-अलग सूचना ऑनलाइन देकर पंजीयन कराया जा सकेगा।
मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (MCCD) प्रपत्र 4 एवं 4ए का जानकारी:-
मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण (MCCD) प्रपत्र मृत्यु के कारण को प्रमाणित करता है।
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023(संशोधित) में संस्था में हुए मृत्यु की घटना में मृतक के परिचर्या के दौरान सम्बंधित चिकित्सक द्वारा मृतक के परिजन को मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रपत्र की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। यदि मृत्यु की घटना चिकित्सा संस्थान के अलावा किसी अन्य स्थान/घर पर होने की स्थिति में, मृतक के मृत्यु के पूर्व यदि कोई चिकित्सक द्वारा उपचार/परामर्श लिया गया हो तो सम्बंधित चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रपत्र मृतक के परिजन प्राप्त कर सकेगा।
कोई महामारी (उदा. कोविड-19) अथवा कोई बीमारी से हुयी मृत्यु जिसमे शासन द्वारा घोषित किसी योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
संस्थागत मृत्यु होने पर परिचर्या करने वाले चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रपत्र 4 भरा जाता है।
घर में हुए मृत्यु के प्रकरण में यदि मृत्यु के पूर्व चिकित्सक द्वारा जॉंच की गई हो, तब मृत्यु के बाद चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारणों चिकित्सकीय प्रमाणीकरण प्रपत्र 4ए भरा जाता है।
जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी शुल्क का विवरण :-
विलम्बित पंजीयन के लिये प्राधिकारी तथा उसके लिए देय फीस-
अवधि |
21 दिन |
21 दिन से अधिक और 30 दिन के भीतर धारा 13 (1) |
30 दिन से अधिक और एक साल के अंदर धारा 13 (2) |
एक साल से अधिक धारा 13(3) |
आज्ञा/अनुज्ञा देने वाले अधिकारी |
निर्धारित प्रपत्र में जानकारी लिखित अथवा मौखिक सूचना रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को प्रदाय किया जाना है |
रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार |
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी |
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट |
प्रक्रिया |
जन्म-मृत्यु प्रमाण की प्रति नि:शुल्क प्रदाय की जावेगी |
राशि रु. 2.00 का शुल्क अदा कर सम्बंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण की प्रति प्रदाय की जावेगी |
उक्त अधि॰की लिखित अनुज्ञा से और निर्धारित प्रपत्र मे स्व- प्रमाणित एफीडेविट पेश किए जाने पर और उसे ANM/MPW/HM/PRIN/AWW सत्यापन | शुल्क – राशि रु. 5.00 |
कोई जन्म या मृत्यु जो कि उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह सत्यापन करने के पश्चात् कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों पर और विलम्बित शुल्क ,शुल्क – राशि रु. 10.00 |
धारा 17 के अधीन तलाशी करने, उद्धरण या अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जारी करने एवं अन्य के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी:-
क्र. |
विवरण |
राशि रु. |
1 |
प्रथम वर्ष में एकल प्रविष्टि जिसके लिए तलाशी की गई है, की तलाशी के लिए |
2.00 |
2 |
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, जिसके लिए तलाशी जारी रही हो |
2.00 |
3 |
प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिए |
5.00 |
4 |
जन्म या मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र देने के लिये |
2.00 |
5 |
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र– प्रथम प्रति |
निःशुल्क |
6 |
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र – अन्य प्रति |
5.00 |
धारा 14 के प्रयोजन के लिए - जन्म पंजीयन में शिशु के नाम जुड़वाना हेतु निर्धारित शुल्क |
1 |
12 मास के भीतर बालक के नाम जुड़वाने पर |
निःशुल्क |
2 |
12 मास के पश्चात् एवं 15 वर्ष की कालावधि के भीतर बालक के नाम जुड़वाने पर |
5.00 |
नोट – छत्तीसगढ़ राजपत्र के अधिसूचना क्रमांक 393, दिनांक 16अगस्त 2023 द्वारा बालक के नाम जुडवाने में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अग्रतर 5 वर्ष की अवधि तक दी जायेगी |
धारा 23 के अंतर्गत शास्ति:-
क्र. |
विवरण |
अर्थदण्ड राशि रु. |
1 |
कोई व्यक्ति जो कि धारा 8 एवं 9 के अधीन जन्म/मृत्यु की सूचना देने में असफल हो, रजिस्टर में मिथ्या विशिष्टी की जानकारी रखता हो या रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन एवं निवास स्थान लिखने व हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने से इंकार करता हो, |
250.00 |
2 |
अस्पताल/बाल देखरेख संस्था/सरोगेसी क्लिनिक/अभिकरण/अन्य संस्था का भार साधक जो कि धारा 8 एवं 9 के अधीन जन्म/मृत्यु की सूचना देने में असफल हो, रजिस्टर में मिथ्या विशिष्टी की जानकारी रखता हो या रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन एवं निवास स्थान लिखने व हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने से इंकार करता हो |
1000.00 |
3 |
कोई रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार जो अपने अधिकारिता में होने वाले जन्म/मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या इंकार करेगा |
250.00 |
4 |
कोई चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में या देने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा या कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को प्रदाय करने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा |
50.00 |
5 |
कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उललेख नहीं है |
250.00 |